भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर कितना टैक्स है | Crypto tax in India
अभी भारत में क्रिप्टोकरेंसी न ही कानूनी तौर पर वैध है और ना ही अवैध। लेकिन इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2022 के केन्द्रीय बजट सत्र 2022 में सारे क्रिप्टोकरेंसी पर सीधा-सीधा 30% का टैक्स कि घोषणा किया है।
इस बजट में डिजिटल संपति से प्राप्त लाभ और किसी ने आपको उपहार स्वरुप कुछ डिजिटल संपति भी भेजा है तो उस पर भी आपको टैक्स देना अनिवार्य होगा। इस टैक्स निति में अगर आपका इस में कोई खर्च आता है तो वो खर्च कटौती में शामिल नहीं होगा। इसमे लेनदेन कि लागत या माइनिंग कि लागत जैसे किसी भी खर्च पर टैक्स में छूट नहीं मिलेगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले नुकसान को किसी और व्यापार या वेतन के प्राप्त लाभ के साथ से कटौती नहीं सकते। और सबसे ख़राब चीज इस टैक्स में यह है कि अगर आप Bitcoin से 10000 रुपये का लाभ कमाते हैं और आपने Ethereum में आपको 10000 रुपये का नुकसान होता है तो आपको Bitcoin से प्राप्त लाभ का 30% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा आप Ethereum में मिले नुकसान कि भरपाई Bitcoin के लाभ से नहीं कर सकते। 1st जुलाई 2022 से हर खरीद बिक्री पर आपको 1% TDS देना पड़ेगा।
चलिए क्रिप्टोकरेंसी के टैक्स के बारे में विस्तार से समझते हैं
क्रिप्टोकरेंसी में 2 तरह के टैक्स लगते हैं
- इनकम टैक्स जो 1 अप्रैल 2022 से 30% की दर से लागु होगा।
- 1% TDS जो 1 जुलाई 2022 से लागू होगा।
TDS
क्रिप्टोट्रेडिंग पर आपको 1% हर ट्रेड पर देना पड़ेगा जो कि सरकार द्वारा सबसे घटिया फ़ैसला है। यह फैसला intraday और scalp ट्रेडर के लिए कौफनाक सपने से कम नहीं है सरकार के इस घटिया फैसले के कारण सारे बड़े ट्रेडर दूसरे क्रिप्टो समर्थक देश में ज़ाकर रहने को मजबूर हो रहें हैं।
इस 1% TDS वाला फैसला इतना ख़राब है आप इसी बात से समझ सकते हैं। कि आपने 100 बार खरीद बिक्री किया तो आपका पूरा कैपिटल ख़तम हो जाएगा। फिर आपको TDS के रिफंड का इंतेजार करना पड़ेगा।
TDS फ़ायदे और नुकसान
TDS से फ़ायदे
- इसके डर से लोग लंबे समय के लिए निवेश करना ही पसंद करेंगे।
TDS से नुकसान
- एक्सचेंज चालको को भारी नुकसान रोज रोज ट्रेडिंग करने से परहेज करेंगे।
- क्रिप्टो ट्रेडर को भारी नुकसान क्यूंकि 100 ट्रेड के बाद पूरा कैपिटल ख़तम हो जायेगा।
- सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा क्यूंकि अब लोग ट्रेडिंग नाम मात्र का ही करेंगे. इसलिए इनकम टैक्स का सरकार को नुकसान।
- इनकम टैक्स कार्यालय को बहुत बड़े मात्रा में रिफंड देना पड़ेगा।
क्रिप्टोकरेंसी टैक्स नियम | Cryptocurrency tax rule
क्रिप्टोकर्रेंसी में टैक्स देना अनिवार्य है चाहे आपको 1 रुपए का भी लाभ क्यों न हुआ हो 1 रूपए पर भी 30 पैसे का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको इस वित्तीय वर्ष में नुकसान हो रहा है और आपने अपना नुकसान में जा रहे ट्रेड को बंद कर दिया हैं तो ये नुकसान अगले वित वर्ष में हस्तांतरण नहीं होगा। अगर नुकसान से बचना है तो लम्बे समय के लिए निवेश करें।
क्रिप्टो और NFT के उपहार पर टैक्स | Tax on Crypto & NFT Gift
भारत सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को चल संपति में शामिल कर के इसके नियमो में विस्तार किया है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी या NFT किसी को उपहार स्वरूप किसी को भेट करते हैं तो उसकी कीमत उस समय 50000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर उस से अधिक इसकी कीमत होती है तो प्राप्तकर्ता को उसे उस उपहार पर 30% कि दर्र से टैक्स देना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप ये उपहार अपने परिवार या रिश्तेदारों को कि खास मौकों पर देते है चाहे उसका मूल्य 50000 से अभिक क्यूँ न हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
ध्यान दें – 1 वर्ष में 50000 से अधिक कि राशि पर टैक्स देना अनिवार्य है – (परिवार और रिशेदारो को छोड़ कर)
NFT / Airdrop पर टैक्स | Tax on Airdrop
क्या क्रिप्टो और NFT के Airdrop पर कोई टैक्स है? इसका उत्तर हाँ में ही है। ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट बाजार में उतरने से पहले कुछ लोगो को अपने प्रोजेक्ट के कुछ टोकन या NFT Airdrop के रूप में अपना प्रचार के लिए देते है। जिससे लोगो के बिच में उस टोकन या NFT के प्रति विश्वास बढ़ें। और ये airdrop आपको आपके निजी डिजिटल वॉलेट में दिया जाता है। अभी वैसे तो इसके उपर कोई नियम नहीं है लेकिन आप इसे उपहार वाले टैक्स में ही मान सकते हैं। क्यूंकि आपको ये किसी प्रोजेक्ट से उपहार के तौर पर ही दिया गया होगा।
माइनिंग पर टैक्स | Tax on Mining
क्रिप्टो माइनिंग वह प्रकिया है जिसमे आप ब्लॉकचेन में जटिल गणितीय समस्याओ को सफलतापूर्वक हल कर के कुछ क्रिप्टोकॉइन प्राप्त करतें हैं। इसमे आपको माइनिंग मशीन या फिर शक्तिशाली कंप्यूटर कि जरुरत पड़ती है। ये मशीन बहुत ही महगें आते है। इस पर लगा खर्चा, इन्टरनेट और बिजली का खर्च आप अपने कमाये गएँ क्रिप्टोकॉइन से प्राप्त लाभ में से नहीं काट सकते।
उदाहरण के लिए – आपने 2 लाख का मशीन लिया 1 लाख का इन्टरनेट और बिजली बिल का खर्च आया और आपने 1 साल में 2 लाख रुपये माइनिंग के जरिये कमाया। आपका कुल कर्च 3 लाख रुपए हुए। ये जो कुल खर्च आया है वो आपके माइनिंग के कमाई में से नहीं काट सकते। आपको 2 लाख पर 30% टैक्स देना पड़ेगा जो कि 60 हजार होता है।
Staking पर टैक्स | Tax on Staking
क्रिप्टो staking (Proof-of-staking) का समर्थन करने वाले कॉइन या टोकन को को एक्सचेंज में या DEFI प्लेटफार्म पर जमा करके 3-100% तक का ब्याज कमाते हैं। Staking के जरिये कमाये गए ब्याज पर आपको 30% टैक्स देना होगा।
Crypto Tax Official Document
आधिकारी बिल पढ़ने के लिए निचे लिंक को खोलें
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Finance_Bill.pdf
These amendments will take effect from 1st April, 2022.
Section 115BBH –
‘115BBH. (1) Where the total income of an assessee includes any income from the transfer of any virtual digital asset, the income-tax payable shall be the aggregate of––
(a) the amount of income-tax calculated on the income from transfer of such virtual digital asset at the rate of thirty per cent.; and
(b) the amount of income-tax with which the assessee would have been chargeable, had the total income of the assessee been reduced by the income referred to in clause (a).
(2) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act,––
(a) no deduction in respect of any expenditure (other than cost of acquisition) or allowance or set off of any loss shall be allowed to the assessee under any provision of this Act in computing the income referred to in clause (a) of sub-section (1); and
(b) no set off of loss from transfer of the virtual digital asset computed under clause (a) of sub-section (1) shall be allowed against income computed under any other provision of this Act to the assessee and such loss shall not be allowed to be carried forward to succeeding assessment years.
These amendments will take effect from 1st July, 2022.
Clause 47A
It is further proposed to insert a new clause (47A) to the said section to define the expression “virtual digital asset” to mean,––
(a) any information or code or number or token (not being Indian currency or any foreign currency), generated through cryptographic means or otherwise, by whatever name called, providing a digital representation of value exchanged with or without consideration, with the promise or representation of having inherent value, or functions as a store of value or a unit of account including its use in any financial transaction or investment, but not limited to investment scheme and can be transferred, stored or traded electronically;
(b) a non-fungible token or any other token of similar nature by whatever name called;
(c) any other digital asset as may be notified by the Central Government in the Official Gazette in this behalf,
It is further proposed to provide that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, exclude any digital asset from the definition of virtual digital asset subject to such conditions as may be specified therein.
It is also proposed to define certain expressions for the purposes of the said clause.